
नैनीताल: घोटालों को लेकर हर समय चर्चा में रहने वाले नगर निगम देहरादून का एक घोटाला सामने आ रहा है। हाई कोर्ट ने नगर निगम देहरादून के होर्डिंग व यूनीपोल टेंडर में घोटाले से संबंधित जनहित याचिका पर राज्य सरकार व नगर निगम को जांच समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा चार सप्ताह में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में देहरादून निवासी कांग्रेस नेता अभिनव थापर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया था कि पिछले 10 साल में होर्डिंग व यूनिपोल में करीब तीन सौ करोड़ का घोटाला हुआ है इस मामले में 2023 में सचिव शहरी विकास व मेयर देहरादून प्रत्यावेदन दिए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा कि 2019 में नगर निगम की ओर से सर्वे कमेटी बनाई , कमेटी की रिपोर्ट में 325 अवैध होर्डिंग का उल्लेख किया लेकिन निगम ने अवैध तरीके से राजस्व वसूली कर रही कंपनियों पर कार्रवाई नहीं की। याचिका में वित्तीय अनियमितता व भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई।




