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धार्मिक आयोजन: यूपी के बाद उत्तराखंड में भी सख्ती, बिना इजाजत धार्मिक जुलूस व शोभायात्रा पर रोक,जानें पाबंदियां

देहरादून: उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में धार्मिक आयोजनों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। बिना इजाजत धार्मिक जुलूस, शोभायात्रा निकालने पर आयोजकों पर मुकदमा दर्ज होगा और उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को यह निर्देश जारी किए हैं।देश के कई हिस्सों में बीते सप्ताह धार्मिक समारोह के चलते टकराव के हालात देखने को मिले।

उत्तराखंड में रुड़की के भगवानपुर और देहरादून में तहसील चौक पर भी शोभायात्रा के दौरान बवाल हो गया था। सरकार के पास लगातार समुदायों के बीच तनाव की खबरें भी आ रही हैं। इसके चलते धार्मिक आयोजन टकराव का कारण न बनें, इसके लिए गृह विभाग ने पुलिस को ऐसे समारोहों पर सख्ती से नजर रखने को कहा है।प्रदेश में पहले ही तयशुदा धार्मिक परिसरों से बाहर धार्मिक जुलूस, समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेने का प्रावधान है। इसमें आयोजन का स्थान, मार्ग, भाग लेने वालों की संख्या का विवरण तय रहता है। गृह विभाग ने मंगलवार को सभी जिलों को नए सिरे से नौ बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए हैं।

नये निर्देश
1. बाहर से आकर उत्तराखंड में रहने वाले अराजक तत्वों की पहचान
2. संवेदनशील क्षेत्रों में तत्काल शांति समितियां सक्रिय की जाएं
3. तनाव वाले क्षेत्रों में जुलूस और धार्मिक आयोजनों में अतिरिक्त बल की तैनाती
4. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल से अफवाहों का खंडन किया जाए
5. अराजक तत्वों की पहचान कर तत्काल कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए

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