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कैबिनेट का फैसला: दरोगा सीधी भर्ती में कांस्टेबलों को आयु सीमा में छूट

देहरादून: मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने दरोगा सीधी भर्ती की तैयारी कर रहे हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती में अब हेड कांस्टेबल व कांस्टबलों को निर्धारित आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही सीधी भर्ती के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए इसे थोड़ा सरल किया जाएगा। गृह विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रदेश में दरोगा की भर्ती के लिए चली आ रही व्यवस्था को लेकर कुछ खामियां सामने आ रही थीं। इसे देखते हुए पुलिस निरीक्षक व उप निरीक्षक सेवा नियमावली में संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस कड़ी में पुलिस मुख्यालय ने संशोधित नियमावली का विस्तृत प्रस्ताव शासन को सौंपा। इसमें सीधी भर्ती में होमगार्ड कोटे के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की गई है।

साथ ही लिखित परीक्षा में प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। उप निरीक्षक से निरीक्षक पद के लिए पदोन्नति के लिए संवर्ग वार तय ज्येष्ठता को आधार बनाया जाएगा। कहा गया है कि यदि किसी निरीक्षक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई जाती है अथवा उसकी सर्विस बुक में एडवर्स एंट्री होती है, तो फिर वह अगले पांच वर्ष के लिए पदोन्नति का पात्र नहीं माना जाएगा। कैबिनेट ने इन सभी संशोधनों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

पीएसी अधीनस्थ अधिकारी सेवा संशोधन नियमावली मंजूर
कैबिनेट में प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा संशोधन नियमावली को भी मंजूरी प्रदान की है। इसमें भी पुलिस निरीक्षक व उप निरीक्षक सेवा नियमावली के अनुसार ही संशोधन किए गए हैं।

संयुक्त केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में पदों के सृजन में स्थिति की स्पष्ट
कैबिनेट ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत संयुक्त केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के पदों के सृजन के संबंध में जारी शासनादेश में संशोधन को स्वीकृति दी है। दरअसल शासनादेश से यह प्रतीत हो रहा था कि पदों का सृजन केवल नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया है। इसमें होमगार्ड का जिक्र नहीं था। अब इसमें स्पष्ट किया गया है कि पद दोनों के लिए ही सृजित किए गए हैं। पूर्ववर्ती शासनादेश की त्रुटि को दूर करने के लिए कैबिनेट ने अपनी अनुमति दे दी है।

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