देहरादून: उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों के लोगों की बढ़ती जनसंख्या और अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए पुलिस विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड में आकर कार्यरत एवं निवास कर रहे लोगों को अब सत्यापन प्रारूप में महज सामान्य विवरण देने के साथ ही उनके दस्तावेज सही हैं या नहीं इसके संबंध में एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
इसके साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति की ओर से अपने साथ लाई गई उनके मूल स्थान की सत्यापन रिपोर्ट व चरित्र प्रमाण पत्र की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। यह सभी दस्तावेज उन्हें मकान मालिक, प्रबन्धक, स्वामी के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने को प्रस्तुत करना होंगे।
उत्तराखंड पुलिस के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि पहले से जारी एसओपी में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध उत्तराखण्ड पुलिस कानूनी कार्यवाही करेगी। साथ ही सत्यापन के सम्बन्ध में गलत शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि बाहरी राज्यों को भेजे गये कुछ सत्यापन प्रपत्रों पर सम्बन्धित बाहरी जनपद/थाने से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे व्यक्ति द्वारा पुलिस को प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की पुष्टि नहीं हो पाती है।
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