राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की मेयर व पार्षद प्रत्याशियों के खर्चों की सूची, इतना खर्चा कर सकेंगे

देहरादून: नगर निगम/निकाय चुनाव के आहट के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च सीमा तय कर दी है। पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार खर्चों में बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने निगम मेयर प्रत्याशी के लिए खर्च सीमा 16 लाख से बढ़ाकर 30 लाख, पालिकाध्यक्ष की छह से बढ़ाकर आठ लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष की दो से बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक कर दी है। आयोग ने जमानत राशि और नामांकन पत्र मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया। बता दें कि मेयर के लिए 800 तो पार्षद व सभासद के पर्चे का मूल्य पूर्व की भांति 400 ही रखा गया है।

वहीं इस बार प्रत्याशियों को चुनावी खर्च के ब्यौरे में नामांकनपत्र का मूल्य, जमानत राशि, मतदाता सूची खरीद का खर्च, निर्वाचन घोषणा पत्र का खर्च, पोस्टर, हैंड बिल छपवाने, चिपकवाने का खर्च, निर्वाचन कार्यालय का किराया, विज्ञापन छपवाने पर खर्च, प्रचार सभाओं पर खर्च, सभाओं के लिए पंडाल, साउंड, फोटोग्राफर, वीडियो आदि पर खर्च, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाने पर होने वाला खर्च, झंडे बैनर, निर्वाचन एजेंट आदि का पूरा खर्च देना होगा।




