
देहरादून: शहर की सड़कों पर रात के जश्न के बाद सड़कों पर रफ्तार की जंग अंकुश लगाने की दिशा में सरकारी मशीनरी अब सभी स्तर पर कार्रवाई कर रही है। दून में कोई भी बार रात 11 बजे के बाद न खुल पाए, इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई की जद में पांच सितारा होटल हयात रीजेंसी भी आ गया है। होटल को मिली 24 घंटे शराब पिलाने की अनुमति को आबकारी आयुक्त एचसी सेमवाल ने निरस्त कर दिया है। आबकारी आयुक्त के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने भी औपचारिक आदेश जारी किया है।

तत्कालीन आबकारी आयुक्त के अगस्त 2024 के आदेश के क्रम में होटल हयात को 28 अक्टूबर 2024 को निर्धारित रात 11 बजे के बाद बार खोलने के लिए 12 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया था। ओएनजीसी चौक पर इनोवा कार हादसे में 06 युवक-युवतियों के जान गंवाने के बाद देर रात के बेकाबू जश्न पर अंकुश लगाने की दिशा में कड़े कदम उठाए गए। रात 11 बजे के बाद खुले तीन बार का लाइसेंस जिलाधिकारी के आदेश पर 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था।इसके बाद से शहर के तमाम बार संचालक होटल हयात का 24 घंटे बार खोलने का उदाहरण लेकर आबकारी आयुक्त के पास पहुंचे। उन्होंने भी 24 घंटे की अनुमति जारी करने की मांग उठाई और हाई कोर्ट में बाद दायर करने की चेतावनी दी। इसके बाद आबकारी आयुक्त ने 14 नवंबर को होटल हयात को दिए गए 12 घंटे के अतिरिक्त समय को निरस्त कर दिया गया। आयुक्त के आदेश के क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने भी औपचारिक आदेश जारी कर दिया।




