September 20, 2024

GarhNews

Leading News Portal of Garhwal Uttarakhand

धूमाकोट बस हादसे के पांच मृतकों के आश्रितों को मिलेगा एक करोड़ हर्जाना

Spread the love

देहरादून: जुलाई 2018 में धूमाकोट क्षेत्र में हुए बस हादसे के पांच मृतकों के आश्रितों को बीमा कंपनी एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम चुकाएगी। यह रकम बस का बीमा करने वाली कंपनी दि ओरियंटल इंश्योरेंस को जुलाई 2018 से सात प्रतिशत ब्याज के साथ चुकानी होगी।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अपर जिला जज षष्टम तरुण की अदालत ने यह आदेश किया है। कंपनी को एक महीने में यह रकम अदालत में जमा करनी होगी। वर्ष 2018 में धूमाकोट में एक बस खाई में गिर गई थी। हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई। बस में सवार पांच लोगों के परिवारी जनों ने बस का बीमा देने वाली कंपनी से जीवन यापन की राशि की प्रतिपूर्ति मांगी। इस पर अदालत ने यह आदेश दिया। हादसे में बस के चालक और परिचालक की भी मौत हुई थी। कंपनी चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने और बस ओवरलोड होने पर क्लेम नहीं दिया था। कंपनी का क्लेम खारिज करने का दावा अदालत में नहीं टिक पाया।
बेटी और पत्नी की मौत की प्रतिपूर्ति मिलेगी26 वर्षीय ग्रेजुएट छात्रा दीपिका बिष्ट निवासी उमरू, खटीमा की मौत हो गई थी। उनके पिता नंदन सिंह बिष्ट ने क्लेम दायर करते हुए 24.50 लाख रुपये क्लेम मांगा था। अदालत ने इसमें 7.35 क्लेम स्वीकार किया। बस में नंदन सिंह बिष्ट की पत्नी सरिता (55) की भी मौत हो गई थी। उनकी पत्नी पशुपालन एवं सब्जी उत्पादन में काम करती थीं। उन्होंने इसके लिए 26.50 लाख रुपये क्लेम मांगा। अदालत ने इसमें 5.87 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है।

About Author