पौड़ी: मां की बेरहमी से हत्या करने वाले बेरहम बेटे को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। शुक्रवार को अदालत ने हत्यारोपी को दोषी करार दिया था और सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि पाबौ चौकी क्षेत्र के सिमखेत गांव के अजय कुमार ने तहरीर दी थी कि उनके भाई विकास ने 19 मार्च 2019 को मां कमला देवी और मुझ पर जानलेवा हमला किया था।
मां के सिर पर पत्थर मारा और साथ ही चाकू से वार किया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। 21 मार्च 2019 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी बेटे विकास को मां की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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