नैनीताल: हाई कोर्ट ने ऋषिकेश के वनंतरा रिसार्ट में पौड़ी गढ़वाल की बेटी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि यह एक संगीन अपराध है, अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई है और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय आरोपियों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। आरोपियों ने उस पर वीआइपी सेवा देने के लिए बार-बार दबाव डाला। फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई।
यही नही मृतका ने अपने वाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई के दौरान मृतका के परिवार की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने सबूतों को छिपाने के लिए रिसार्ट में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़खानी की गई। उसकी हत्या रिसोर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित द्वारा चीला बैराज में धक्का देकर की गई। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तब से आरोपित जेल में बंद है।
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