देहरादून: चरस तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट चंद्रमणि राय की अदालत ने कोटद्वार के व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 26 फरवरी 2017 को क्लेमेनटाउन थाना पुलिस भारुवाला के निकट वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार एक व्यक्ति आता दिखा।
पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो वह पहले ही मोटरसाइकिल रोककर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने बाइक सवार को कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। व्यक्ति ने अपना नाम अंकित बिष्ट निवासी निंबूचौड़ कोटद्वार बताया। व्यक्ति की तलाश ली गई तो उसके जैकेट से एक किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुई। क्लेमेनटाउन थाना पुलिस ने अंकित बिष्ट के खिलाफ 26 फरवरी 2017 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। शनिवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
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