कोटद्वार: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो साल आठ माह बाद परिजनों को न्याय मिला है।
यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का कार्य करने वाली पौड़ी निवासी 19 वर्षीय अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को अचानक लापता हो गई थी। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव घटनास्थल से 13 किमी दूर चीला नहर बैराज में मिला था।

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