September 7, 2024

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अल्टीमेटम : राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए एक महीने की मोहलत, इसके बाद विभाग नोटिस भेजकर दर्ज करवाएगा मुकदमा

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देहरादून: सरकार ने अपात्र लोगों को राशन कार्ड स्वयं सरेंडर कराने के लिए एक महीने की मोहलत और दे दी। खाद्य सचिव सचिन कुर्वे के अनुसार अब 30 जून तक लोग अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करा सकेंगे। राशन कार्ड की जांच के लिए एक जून से प्रस्तावित विभागीय जांच अभियान अब जुलाई में चलाया जाएगा। इस दौरान फर्जी राशन कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की तीन योजनाओं के तहत सस्ता अनाज दिया जाता है। अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में वो लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से अधिक न हो। जबकि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना पांच लाख रुपये तक सालाना के लोगों के लिए है। अपात्र लोगों के राशन कार्ड की शिकायतें मिलने पर सरकार ने पांच मई से अपात्र को ना-पात्र को हां अभियान शुरू किया। इसके अपात्र लोगों को खुद ही अपने राशन कार्ड जमा कराने की छूट दी गई है।

इसके बाद विभागीय स्तर पर चलने वाले अभियान में पकड़े जाने पर अपात्र के खिलाफ एफआईआर भी होनी है और बाजार भाव से अनाज मूल्य कीअभियान के तहत शनिवार शाम तक 30 हजार 458 लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर करा दिए हैं। खाद्य मंत्री रेखा आर्य से लोगों ने अभियान का समय बढ़ाने की मांग की थी। लोगों का कहना है कि अभी काफी लोगों को अभियान की जानकारी नहीं है। इसलिए यदि समय बढ़ जाएगा तो जो लोग रह गए हैं, वो भी राशन जमा करवा सकते हैं। इस मामले में सीएम धामी ने खाद्य सचिव को अभियान का समय बढ़ाने के निर्देश दिए थे। रविवार का अवकाश होने के बावजूद खाद्य अधिकारियों ने दफ्तर खुलवाकर आदेश जारी कराए

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