April 19, 2025

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उत्तराखंड में अब बाहरी व्यक्ति एक ही बार खरीद पाएगा 250 वर्गमीटर जमीन

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देहरादून : लंबे समय से चली आ रही सख्त भू कानून अब जल्द लागू होने जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने सख्त भू कानून को लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। मंत्रिमंडल ने भूमि संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इसे बजट सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

  • नए प्रस्तावित कानून में जिस प्रयोजन में भूमि ली जाएगी, उसका अन्य प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया जा सकेगा।
  • हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि की खरीद राज्य के बाहर के लोग नहीं खरीद सकेंगे।
  • अन्य प्रयोजन के लिए भूमि खरीद से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक
  • बाहरी व्यक्ति परिवार के लिए एक ही बार खरीद सकता है 250 वर्गमीटर भूमि। देना होगा रजिस्ट्रार को शपथ पत्र।

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