November 21, 2024

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Dehradun : दोस्त से मिलने गई किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, जेल से छूटने के बाद दी थी जान से मारने की धमकी

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देहरादून: दोस्त से मिलने गई किशोरी से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो अर्चना सागर की अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि नौ मई 2022 को एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी उसकी नाबालिग छोटी बहन रोहित नाम के लड़के से सोशल मीडिया पर बातचीत करती थी।

छह मई को रोहित ने शिकायतकर्ता की बहन को मैसेज कर मिलने के लिए बुलाया तो वह घर पर बिना बताए उससे मिलने के लिए चली गई। शाम सात से आठ बजे तक किशाेरी ने रोहित का इंतजार किया लेकिन वह नहीं आया। इसी बीच आरोपी धन्नौ उर्फ किशन निवासी हरभजवाला वहां पहुंचा और कहने लगा कि वह रोहित का जानने वाला है और रोहित कहीं उसका इंतजार कर रहा है। किशोरी उसके साथ चली गई। रास्ते में आरोपी ने उसे कोल्डड्रिक में कुछ नशीली वस्तु खिलाई और उसके साथ मारपीट करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित ने आठ मई को स्वजनों को इस संबंध में बताया।

अपने बयानों में पीड़ित ने बताया कि उसकी रोहित से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। वह एक दो बार रोहित से मिली, जहां रोहित ने ही उसकी मुलाकात आरोपित किशन से करवाई। इसी वजह से वह किशन को भी जानने लगी। उनके घर के बाहर आम का बगीचा है, जहां घटना वाले दिन रोहित ने उसे मिलने को बुलाया था। बिना बताए वह रोहित से मिलने चली गई, जहां आरोपी उसे रोहित से मिलने के बहाने ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित ने उसे धमकी दी कि यदि घटना के बारे में किसी को बताया तो वह जेल से छूटने के बाद उसे जान से मार देगा। पीड़ित ने बताया कि वह डर गई थी कि स्वजन उसें डांटेंगे कि वह घर पर बता कर क्यों नहीं गई। इसलिए सारी रात वह आम के बगीचे में ही बैठी रही। दूसरे दिन हिम्मत करके वह घर चली गई। इसके बाद उसने स्वजनों को पूरी बात बताई।

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