August 27, 2025

GarhNews

Leading News Portal of Garhwal Uttarakhand

Big News: हत्या के मामले में तीन को फांसी, दो को उम्रकैद

देहरादून: गुच्चुपानी में ई-रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या के पांच आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सेशन जज प्रथम महेश चंद्र कुशवाहा की अदालत ने हत्या व षड़यंत्र रचने के तीन दोषियों अरशद, शाहरुख व रवि कश्यप को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माना जबकि दोषी सबीर अली व रईस खान को उम्रकैद की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सबीर अली व रईस खान को तीन माह के अंदर-अंदर मृतक के बच्चों को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के भी आदेश जारी किए हैं। इस मामले में मृतक की पत्नी शीबा को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए बरी कर दिया।

शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल के अनुसार 30 नवंबर 2022 को गुच्चूपानी पिकनिक स्पाट की पार्किंग के निकट एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। मृतक की पहचान मोहसिन निवासी तेलपुर मेहूंवाला के रूप में हुई। इस मामले में पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और काल डिटेल खंगाली तो पता चला कि 28 नवंबर को मोहसिन के मोबाइल पर एक संदिग्ध नंबर से पांच बार काल की गई थी। यह नंबर अरशद निवासी नौ राजपुर गुज्जर बागपत जिला बागपत यूपी का था। जांच के बाद पुलिस ने गुरुवार को अरशद के मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर उसे बल्लूपुर चौक से गिरफ्तार कर लिया।

अरशद ने बताया कि उसने साबिर अली व शीबा के अवैध संबंध के चलते रईस खान के कहने पर अपने दो अन्य साथियों शाहरुख व रवि के साथ मिलकर मोहसिन की हत्या की थी। इसके लिए रईस खान ने दो लाख की सुपारी दी थी। इस मामले में पुलिस ने साबिर अली निवासी तेलपुर चौक मेहूवाला, मृतक मोहसिन की पत्नी शीबा उर्फ सीमा निवासी तेलपुर चौक, अरशद निवासी नौ राजपुर गुज्जर जिला बागपत उत्तर प्रदेश, शाहरुख और रवि दोनों निवासी रमाला जिला बागपत उत्तर प्रदेश व रईस खान को गिरफ्तार किया। अदालत ने इस केस को दुर्लभ में दुर्लभतम माना है, क्योंकि ई-रिक्शा चालक मोहसिन ने उन पर विश्वास किया था और दोषियों ने विश्वासघात करते हुए बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया।

About Author