November 13, 2025

GarhNews

Leading News Portal of Garhwal Uttarakhand

दिल्ली की किशोरी से ऋषिकेश के होटल में हुआ था रेप, होटल मैनेजर को 20 साल का कारावास

देहरादून: न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने दिल्ली की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी होटल के मैनेजर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के मुताबिक दिल्ली की रहने वाली एक किशोरी घर में बिना बताए 17 फरवरी 2023 को हरिद्वार आई। उसने पढ़ाई से परेशान होकर यह कदम उठाया।

पहले वह हरिद्वार घूमी और फिर ऋषिकेश पहुंच गई। ऋषिकेश पहुंचने पर उसके पास कम रुपये नहीं बचे थे, ऐसे में वह सस्ता होटल का कमरा ढूंढने लगी। उसने एक होटल में कमरे का पता किया तो वहां 500 रुपये बताया गया। वह इससे भी सस्ता कमरा ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी सस्ता कमरा नहीं मिला। शाम के समय वह दोबारा उसी होटल में पहुंची जहां होटल के मैनेजर मान सिंह ने उससे रुपये नहीं लिए और बिना एंट्री के एक कमरे में ठहरा दिया। इसके बाद मानसिंह ने उसे खाना भी खिलाया।

रात को मान सिंह उसके कमरे में आया और बगल वाले बेड पर सो गया। कुछ देर बाद उसने छूने का प्रयास किया तो पीड़ित ने इसका विरोध किया और कमरे से बाहर निकलने को कहा। मैनेजर ने पीड़ित के कपड़े उतारे और उसके साथ दुष्कर्म किया। रात को ही पीड़ित होटल के कमरे से बाहर निकल गई और एक स्कूटी चालक की मदद से ऋषिकेश कोतवाली पहुंची, जहां पीड़ित ने घटना के बारे में बताया। पुलिस ने पीड़ित के पिता व मामा को दिल्ली से ऋषिकेश बुलाया।

इस मामले में पुलिस ने 20 फरवरी 2023 को मैनेजर मान सिंह निवासी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 21 फरवरी 2023 को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। तब से मैनेजर जेल में बंद है। केस में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। केस में ऋषिकेश थाने के पैरोकार जसबीर सिंह नेगी ने अहम भूमिका निभाई। शुक्रवार को अदालत ने केस पर फैसला सुनाया। साथ ही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित को पांच लाख रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाने के आदेश जारी किए हैं।

About Author